रायपुर, 12 जुलाई 2025/छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए दस साल से अधिक समय से लंबित 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियों को माफ करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
इस निर्णय से 40 हजार से अधिक छोटे व्यापारियों को लाभ होगा और 62 हजार से ज्यादा मुकदमेबाजी के मामले कम होंगे। यह पहल ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।
विधेयक के तहत GST प्रणाली में कई सुधार प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें:
- आरसीएम का ब्रांच में वितरण की अनुमति
अपीलीय प्रकरणों में पूर्व डिपॉजिट घटाकर 10% किया गया
वाउचर पर टैक्स देनदारी के प्रावधान हटाए गए
तंबाकू उत्पादों पर ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम लागू
विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बिना मूवमेंट वाले व्यापारों को GST से बाहर करने का प्रस्ताव
ये बदलाव व्यापारियों को न केवल कानूनी राहत देंगे बल्कि कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी भी बनाएंगे।










