
पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक करोड़ रुपये का और सीमापार मनी ट्रांसफर सेवाएं देने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेस इंक पर 27,78,750 रुपये का जुर्माना किया है। यह कार्रवाई पेमेंट एंड सेंटलमेंट सिस्टम्स कानून 2007 के तहत की गई है।
केन्द्रीय बैंक के एक अधिकारी ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ओर से अथॉराइजेंशन के अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिये आवेदन की जांच में पता चला कि जानकारी तथ्यात्मक नहीं है। इसके बाद बैंक को नोटिस जारी किया गया और उस पर मिले जबाव के बाद उस पर यह जुर्माना किया गया है।
आरबीआई ने कहा कि वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेस के वर्ष 2019 और 2020 के दौरान प्रति लाभार्थी 30 रेमिटेंस की सीमा उल्लंघन करने पर यह जुर्माना किया गया है। उस पर यह जुर्माना मनी ट्रासंफर सेवा स्कीम के मास्टर दिशा निर्देश के तहत किया गया है।










