कर्नाटक। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न के आरोप में एक युवक को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने निचली अदालत के उस फैसले को भी रद्द कर दिया है, जिसमें आरोपी को बरी कर दिया गया था। न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीशकुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष की आपराधिक अपील याचिका पर विचार करने के बाद हाल ही में आदेश पारित किया। यह घटना 26 अक्टूबर 2014 को चिक्कमगलुरु जिले के बलुरु थाना क्षेत्र में हुई थी।