शिवसेना को तोडकर मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे से पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छीन सकता है। दरअसल इस मामले में शिवसेना उदभव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। शीर्ष कोर्ट सुनवाई की तिथि 31 जुलाई तय की है। माना जा रहा है कि कोर्ट उदभव गुट के पक्ष में निर्णय दे सकता है।
शिवसेना पार्टी और उसका चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे को देने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। उद्धव की याचिका में चुनाव आयोग का फैसला रद्द करने की मांग की गई है।
चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को चुनाव चिह्न तीर-कमान के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग की है और बाद में चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।