
बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनू निगम को कन्नड़ भाषा के कथित अपमान के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है, बशर्ते वे मामले की जांच में पूरा सहयोग करें।
यह विवाद 25 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित कॉन्सर्ट के दौरान शुरू हुआ, जब दर्शकों ने कन्नड़ गाने की मांग की। सोनू निगम ने इस मांग पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कथित तौर पर कहा, “कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़… यही कारण है पहलगाम हुआ।” उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर तीव्र विवाद खड़ा कर दिया और उनकी व्यापक आलोचना हुई।
विवाद बढ़ने पर कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सोनू निगम पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। हालांकि, सिंगर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए अपनी सफाई दी, लेकिन तब तक उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी थी। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 351(2), 352(1) और 353 के तहत मामला दर्ज किया।
कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि यदि सोनू निगम जांच में सहयोग करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिंगर ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द किया जाए। हाईकोर्ट का यह अंतरिम आदेश सोनू निगम के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।