नीट-पीजी (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर) की दूसरे दौर की काउंसलिग 16 नवंबर तक पूरी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूसरे दौर की काउंसलिग 16 नवंबर शाम छह बजे तक समाप्त कर लें और उसी दिन मेडिकल काउंसलिग समिति (एमसीसी)के पास डाटा जमा करें। यह आदेश नीट-पीजी प्रवेश के लिए समय-सीमा का पालन न करने का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका का निपटान करते हुए अदालत ने ये आदेश पारित किए।
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दूसरे दौर की काउंसलिग के बाद केंद्र सरकार नीट-पीजी- 2022-23 के लिए माप राउंड की काउंसलिग कर सकती है। पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे राज्य आल इंडिया कोटा (एआईक्यू) माप-अप राउंड समाप्त होने के बाद ही स्टेट माप-अप राउंड की शुरुआत कर सकते हैं। माप-अप राउंड की काउंसलिग तब की जाती है जब दूसरे दौर की काउंसलिग के बाद भी सीटें बची रह जाती हैं।