
नई दिल्ली।नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश से जुड़े फैसले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिका में जजमेंट के उस विवादित हिस्से को हटाने की मांग की गई है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को छूना और पजामे के नाड़े को तोड़ना रेप की कोशिश का मामला नहीं बनता। सोमवार को याचिका पर सुनवाई के लिए मामला जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच के सामने आया था। मामले में दलीलें रखने के लिए वकील खड़े हुए। उन्होंने कहा कि माई लॉर्ड, हमारे यहां नारा है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने उनको रोकते हुए कहा कि यहां भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए। इस मामले में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहां हैं?