केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि यूक्रेन से भारत लौटने वाले छात्रों को किसी भी मौजूदा मेडिकल कालेजों में दाखिला लिए बिना, एमबीबीएस फाइनल भाग एक और भाग दो, दोनों परीक्षाओं को पास करने का एक ही मौका दिया जाएगा। केंद्र ने अदालत को सूचित किया, “छात्रों को मौजूदा एनएमसी सिलेबस और दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा भारतीय मेडिकल कालेजों में से किसी में नामांकित किए बिना एमबीबीएस फाइनल, भाग एक और भाग दो दोनों परीक्षाओं (थ्योरी और प्रैक्टिकल) को पास करने का एक मौका दिया जा सकता है। और एक वर्ष की अवधि के भीतर परीक्षा को पास करें। भाग एक, उसके बाद भाग दो होगा। एक वर्ष के बाद भाग एक के उत्तीण होने के बाद ही भाग दो की अनुमति दी जाएगी।”
केंद्र की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस बीआर गवई और विक्रम नाथ की खंडपीठ को इन तथ्यों से अवगत कराया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि छात्र एक वर्ष की अवधि के भीतर परीक्षा दे और पास कर सकते हैं। भाग एक उसके बाद भाग दो परीक्षा होगी। एक वर्ष के बाद भाग एक को मंजूरी मिलने के बाद ही भाग दो की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने शीर्ष अदालत को यह भी सूचित किया कि भारतीय एमबीबीएस परीक्षा की तर्ज पर थ्योरी परीक्षा केंद्रीय और शारीरिक रूप से आयोजित की जा सकती है और प्रैक्टिकल कुछ नामित सरकारी मेडिकल कालेजों द्वारा आयोजित किया जा सकता है। केंद्र ने बताया कि परीक्षाएं पास करने के बाद उन्हें दो साल की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप पूरी करनी होगी। इसमें से पहला साल मुफ्त होगा और दूसरे साल का भुगतान एनएमसी द्वारा पिछले मामलों के लिए तय किया गया है। समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि यह विकल्प सख्ती से एक बार का विकल्प है और भविष्य में इसी तरह के फैसलों का आधार नहीं बनेगा और केवल वर्तमान मामलों के लिए लागू होगा।
केंद्र द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच का निस्तारण किया, जो यूक्रेन से भारत वापस आए थे। कोर्ट ने पहले केंद्र सरकार से छात्रों की स्थिति का समाधान खोजने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने को कहा था। अदालत ने टिप्पणी की कि जब देश डाक्टरों की कमी का सामना कर रहा है तो ये छात्र राष्ट्रीय संपत्ति हो सकते हैं। अदालत छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर भी विचार कर रही थी, जिन्होंने पाठ्यक्रम को आनलाइन पूरा किया और विदेशी विश्वविद्यालयों से पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया, लेकिन नैदानिक प्रशिक्षण पूरा नहीं कर सके।
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