बिहार के यूट्यूबर और पत्रकार मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। तमिलनाडु में प्रवासी बिहारियों के साथ मारपीट और हिंसा के कथित मामले में जेल में बंद त्रिपुरारी कुमार उर्फ मनीष कश्यप को मदुरै कोर्ट ने जमानत दे दी है। साथ ही मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने मनीष कश्यप के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) की धाराओं और आरोपों को भी हटा दिया है। मनीष पर अपने अधिकारिक यूट्यूब चैनल पर तमिलनाडु में बिहारी प्रवासियों की पिटाई का एक फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप है।
मनीष कश्यप की फौरन रिहाई पर अभी संशय है, क्योंकि उन पर बिहार में भी कई मामले दर्ज है। लिहाजा उनका जेल से निकल पाना फिलहाल मुश्किल है। उन पर कई सारे आरोप हैं, केस अभी चलता रहेगा। सभी केसों में जमानत मिलने के बाद ही जेल से बाहर आएंगे। मनीष के खिलाफ बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमले दिखाने वाले फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ तमिलनाडु और बिहार में कई एफआईआर दर्ज की गईं।