रायपुर।छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के नियंत्रण के संबंध में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जारी गाइडलाइन्स के बाद रायपुर कलेक्टर ने रोकथाम हेतु कड़े नियम जारी किये हैं, जिसमें जिले को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं। बता दें कि रायपुर जिले में कोरोना की रफ्तार 4% संक्रमण दर से अधिक है। धारा 144 महामारी अधिनियम अंतर्गत आदेश जारी करते हुए कलेक्टर ने महत्त्वपूर्ण गाइडलाइन्स जारी किये हैं-
- नाईट कर्फ्यू- रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सभी गैर-व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक।
2.स्कूल आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी।
3.सभी पुस्तकालयों, स्विमिंग पूल और इस प्रकार के स्थानों को बंद किया जाए।
- सभी जुलूसों,रैलियों,सभाओं, सार्वजानिक समारोहों,सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अन्त्यष्टि कार्यक्रम को छोड़कर) सांस्कृतिक,धार्मिक, खेल आदि सामूहिक आयोजनों में प्रतिबंध ।
- अन्य हितधारकों जैसे चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, मॉल संचालनकर्ता थोक विक्रेताओं जिम सिनेमा और थिएटर संचालनकर्ता, होटल और रेस्तरां, स्विमिंग पूल ऑडिटोरियम मैरिज पैलेस इवेंट, मैनेजमेंट ग्रुप आदि क्षेत्रों से जुड़े संगठन प्रतिनिधियों की बैठक ली जाए और इन स्थानों पर उपस्थिति अधिकतम एक तिहाई क्षमता तक सीमित करने का प्रयास किया जाएगा और अगर सकारात्मकता दर 4 प्रतिशत से उपर होती है तो इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए।
- राज्य के सभी हवाई अड्डों पर सभी आने वाले सभी यात्रियों के लिए आगमन के 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा दोहरे टीकाकरण वाले व्यक्तियों को भी यात्रा समय से 72 घंटे से भीतर की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार माइक्रो या मिनी-कटेनमेंट सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़ बाजारी, दुकानों आदि में मास्क पहनने की अनिवार्यता। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिस, नगर निगम के द्वारा सख्त चालानी कार्यवाई की जाए।
- बैठकों के लिए विडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।
- 4% से कम संक्रमित जिलों में कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति एवं 200 व्यक्तियों से अधिक उपस्थिति होने पर जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति की अनिवार्यता के निर्देश यथावत लागू रहेंगे।