गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिश्ात आरक्षण देने का ऐलान किया है। इससे एक सप्ताह पहले बीएसएफ में भी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में भी छूट की अधिसूचना जारी की है। यह छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि अभ्यर्थी अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का।
पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत नियमों में संशोधन किया है। इसमें कहा गया है कि औद्योगिक सुरक्षा बल में 10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। मंत्रालय ने कहा कि पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में पांच साल और बाद के बैचों के अग्निवीरों को तीन साल की छूट दी जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक, पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता जांच में भी छूट दी जाएगी।
बताते चलें कि केंद्र सरकार ने साढ़े 17 साल से 21 साल तक के युवाओं को सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती करने के लिए पिछले साल 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। इसके तहत सैन्य बलों में युवाओं का कार्यकाल चार वर्ष का होगा। जिन युवाओं को इस योजना के तहत सैन्य बलों में शामिल किया जाएगा, उन्हें अग्निवीर नाम दिया गया है।