2 नवंबर को जारी किया गया था आदेश
रायपुर। 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग के अपर सचिव मरियानुस तिग्गा की ओर से सभी संभागायुक्त एवं कलेक्टरों को सिनेमाघर एवं मल्टीप्लेक्स के खोले जाने के लिए आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के तहत 13 अक्टूबर को कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजनों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) संलग्न कर भेजी गई है। उपरोक्त एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।
छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आदेश जारी हो गया है। बस उस पर कलेक्टर की ओर से निर्णय होना बाकी रह गया है। आज कलेक्टर ने इस बात की पुष्टि की कि उनके दफ़्तर तक आदेश की कॉपी पहुंच गई है। उसे देख कर निर्णय लिया जाएगा।