शिमला।हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद निर्माण को लेकर चले आ रहे विवाद में कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मस्जिद की तीन मंजिलों को तोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तीसरी, चौथी और पांचवीं मंजिल तोड़ने के लिए कहा है। पिछले काफी समय से मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विवाद बना हुआ था, लेकिन अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी विवादों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। कोर्ट ने यह फैसला मस्जिद कमेटी की ओर से लगाए गए आवेदन के बाद सुनाया है।संजौली की मस्जिद कमेटी ने 12 सितंबर को एक एप्लिकेशन नगर निगम आयुक्त कोर्ट को दी थी, जिसमें ऊपर की 3 मंजिलें गिराने का प्रस्ताव था। इसी अंडरटेकिंग के आधार पर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्रि ने फाइनल ऑर्डर से पहले अंतरिम आदेश जारी किए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।कोर्ट के आदेश के अनुसार 21 दिसंबर से पहले इन आदेशों की पालना करनी होगी। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि कोर्ट से जो आदेश आया है, वह उन्हें मंजूर है। कमेटी या वक्फ बोर्ड की ओर से आदेश को आगे चुनौती नहीं दी जाएगी और पैसा जुटाकर अवैध मंजिलों को तोड़ दिया जाएगा। कथित अवैध निर्माण का मामला साल 2010 से आयुक्त की कोर्ट में चल रहा था। साल 2012 में मस्जिद की दो मंजिलें थीं, जो साल 2018 तक पांच हो गईं। इसका नक्शा भी नगर निगम से पास नहीं करवाया गया था।










