भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा बैंक नीति में किए गए बदलाव के कारण बैंक अब छुट्टी के दिन चेक का भुगतान करेगा और कर्मचारियों का वेतन भी नहीं रुकेगा। इससे किसी व्यक्ति या संस्था को चेक जारी करने वालों को सावधानी बरतनी होगी। अगर यह सोचकर कि अवकाश के दिनों का चेक जारी करेंगे कि उसका भुगतान बैंक खुलने के बाद ही होगा तो उन्हें पेनाल्टी लग सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) द्वारा पहली अगस्त से लागू किए जा रहे बदलावों के तहत अवकाश के दिनों में भी चेक की क्लियरिंग होगी और वेतन-पेंशन का भुगतान होगा। आरबीआइ ने नेशनल आटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस (एनएसीएच) को पहली अगस्त से 24 घंटे सातों दिन चालू रखने का फैसला लिया है। यह नियम सभी सरकारी और निजी बैंकों में लागू होगा।
आरबीआइ के इस निर्णय से वेतन और पेंशनभोगियों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि भुगतान के दिन अवकाश होने पर भी उनके खाते में रकम आ जाएगी। हालांकि जिन ग्राहकों की किसी भी लोन की ईएमआइ जा रही है, उन्हें और चेक जारी करने वालों को सतर्क रहना होगा। अब तक यह होता था कि अगर किसी लोन की ईएमआइ के भुगतान की तिथि को कोई अवकाश होता था तो अकाउंट से ईएमआइ की रकम बैंक के अगले कार्यदिवस में कटती थी। ऐसे में अगर ग्राहक के अकाउंट में ईएमआइ कटने के दिन पूरी रकम नहीं होती थी, तो उसके पास एक विकल्प होता था कि वह बैंक के अगले कार्यदिवस से पहले फोन बैंकिंग या नेट बैंकिंग के माध्यम से अपने अकाउंट में रकम डाल सकता था और उसकी ईएमआइ रुकती नहीं थी। लेकिन अब उसी दिन ईएमआइ कटने से उसे यह वक्त नहीं मिलेगा। यही चेक जारी करने वालों के मामले में भी होगा।