नई दिल्ली। पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर को बरी कर दिया है। बता दें कि शशि थरूर को दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 498 (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) और धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोपी बनाया था। बता दें कि इससे पहले बीते 27 जुलाई को भी सुनवाई हुई थी लेकिन शशि थरूर की ओर से एक ताजा आवेदन देते हुए मामले में कुछ और कागजात पेश करने की इजाजत मांगने के चलते इसे 18 अगस्त तक के लिए टाल दी गई थी। बिजनेस में अलग पहचान बना चुकीं सुनंदा पुष्कर का नाम चर्चा में तब आया जब 2010 में उनकी शादी कांग्रेस नेता शशि थरूर से हुई। शादी के बाद दोनों खुलकर मीडिया के सामने आते थे। गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में 17 जनवरी 2014 की रात को मृत पाई गई थीं। पुष्कर की मौत के बाद उनके पति शशि थरूर के ऊपर मानसिक उत्पीडऩ करने और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शशि थरूर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार का नाम भी सामने आया था।