
रायपुर, 20 जुलाई 2024। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आम जन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। हालांकि, कई अस्पताल आर्थिक लाभ के लिए नियमों की अवहेलना कर आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु नियम विरुद्ध कार्य करने वाले अस्पतालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2024 में अब तक कुल 48 अस्पतालों पर कार्रवाई की जा चुकी है।
इन 48 अस्पतालों में से 11 पर जुर्माना लगाया गया है और 1 का पंजीयन निरस्त (De-empanelment) किया गया है। अस्पतालों के विरुद्ध आयुष्मान कार्ड से इलाज के बावजूद अतिरिक्त नगद राशि लेने, नियम विरुद्ध भर्ती करने और अवैधानिक गर्भाशय ऑपरेशन करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
11 अस्पतालों पर जुर्माना
- जय तुलसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राजनंदगांव: 15 हजार रुपए
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आरोग्यम हॉस्पिटल: 11 लाख 41 हजार रुपए
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अंकुर हॉस्पिटल, रायपुर: 1 लाख 40 हजार रुपए
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माँ यशोदा हॉस्पिटल, गरियाबंद: 6 लाख 60 हजार रुपए
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राम हॉस्पिटल, झलप, महासमुंद: 11 लाख 41 हजार रुपए
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अशोका हॉस्पिटल, रायपुर: 31 लाख 60 हजार रुपए
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ओमकार हॉस्पिटल, बिलासपुर: 1 लाख 82 हजार रुपए
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साईं समर्थ हॉस्पिटल, रायपुर: 4 लाख 25 हजार रुपए
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CIMT हॉस्पिटल, रायपुर: 11 लाख 8 हजार रुपए
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केयर एंड क्योर हॉस्पिटल, बिलासपुर: 12 लाख 74 हजार 900 रुपए
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स्पर्श मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, दुर्ग: 24 लाख 44 हजार 700 रुपए
बाकी 33 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनके द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नियमानुसार जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।