जुहू में अपने बंगले ‘प्रतीक्षा” पर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की कार्रवाई से बचने के लिए बांबे हाई कोर्ट पहुंचे अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन को अदालत ने राहत दे दी है। हाई कोर्ट ने उन्हें बीएमसी के समक्ष इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का वक्त दिया है। हाई कोर्ट ने बीएमसी की ओर से इस मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बच्चन परिवार ने बीएमसी की ओर से जारी नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर बीएमसी के समक्ष अर्जी देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ तीन सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। याचिका में बीएमसी के नोटिस को रद करने और नगर निकाय को इस दिशा में कोई कार्रवाई करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। बच्चन परिवार को 20 अप्रैल, 2017 को बीएमसी की ओर से दो नोटिस जारी किए गए थे। बच्चन परिवार को अधिग्रहण को लेकर 20 अप्रैल, 2017 को दो नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि उनके बंगले का हिस्सा रोडलाइन में आता है। बीएमसी उस हिस्से का अधिग्रहण करना चाहती है ताकि सड़क को चौड़ा किया जा सके।