भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी को निर्देश दिया कि वे ग्राहकों से वसूले जाने वाले ब्याज के मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी हों। बैंकों से अपने कार्यों की समीक्षा करने को भी कहा गया है। आरबीआई ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जहां ऋण पर तय सीमा से अधिक ब्याज लिया गया।
आरबीआई ने बताया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए विनियमित संस्थाओं (बैंकों, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों) की ऑनसाइट जांच के दौरान, ऋणदाताओं द्वारा शुल्क वसूलने में कुछ अनुचित प्रथाओं का सहारा लेने के उदाहरण सामने आए। इसलिए, निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए सभी विनियमित संस्थाओं को निर्देश दिया जाता है कि वे ऋण वितरण के तरीके, ब्याज के आवेदन और अन्य शुल्कों के संबंध में अपनी प्रथाओं की समीक्षा करें और सिस्टम स्तर पर बदलाव सहित सुधारात्मक कार्रवाई करें।
आरबीआई द्वारा देखी गई कुछ अनुचित प्रथाएं
ऋण की मंजूरी की तारीख या ऋण समझौते के निष्पादन की तारीख से ब्याज लगाना, न कि ग्राहक को धनराशि के वास्तविक वितरण की तारीख से। इसी प्रकार, चेक द्वारा वितरित ऋण के मामले में, ऐसे उदाहरण देखे गए, जहां चेक की तारीख से ब्याज लिया गया, जबकि चेक कई दिनों बाद ग्राहक को सौंपा गया।
महीने के दौरान ऋण के वितरण या पुनर्भुगतान के मामले में, कुछ बैंक केवल उस अवधि के लिए ब्याज नहीं ले रहे थे, जिसके लिए ऋण बकाया था।
कुछ मामलों में, यह देखा गया कि बैंक एक या अधिक किस्तें पहले ही वसूल कर रहे थे, लेकिन ब्याज वसूलने के लिए ऋण की पूरी राशि की गणना कर रहे थे।
आरबीआई ने कहा कि ब्याज वसूलने की ये और ऐसी अन्य गैर-मानक प्रथाएं, जो ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय निष्पक्षता और पारदर्शिता की भावना के अनुरूप नहीं हैं, “गंभीर चिंता” का कारण है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि जहां भी ऐसी प्रथाएं सामने आई हैं, आरबीआई ने उन बैंकों, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को ग्राहकों को इस तरह के अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क वापस करने की सलाह दी है। आरबीआई ने कहा कि कुछ मामलों में ऋण वितरण के लिए जारी किए गए चेक के बदले ऋणदाताओं को खाते में ऑनलाइन हस्तांतरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
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