छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवकों के आश्रितों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आय सीमा में वृद्धि का फैसला किया है। वित्त विभाग ने आय की अधिकतम सीमा को 3,050 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 7,750 रुपये प्रतिमाह करने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से परिवार पेंशन का लाभ प्राप्त करने वाले आश्रितों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि 2014 के बाद पहली बार शासकीय सेवकों के आश्रितों की आय सीमा में यह बदलाव किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में श्रमिकों की आय में लगातार वृद्धि हो रही थी, लेकिन आय सीमा पुरानी होने के कारण कई आश्रित परिवार पेंशन के लाभ से वंचित रह जाते थे।
इस फैसले से उन आश्रितों को राहत मिलेगी, जिनकी मासिक आय 3,050 रुपये से अधिक थी और वे परिवार पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अब, नई आय सीमा लागू होने से 7,750 रुपये प्रतिमाह तक की आय वाले सभी आश्रित परिवार पेंशन के लिए पात्र होंगे। वित्त विभाग का यह निर्णय शासकीय सेवकों के आश्रित परिवारों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देगा। यह उन परिवारों को मदद करेगा जो शासकीय सेवक के निधन के बाद पूरी तरह परिवार पेंशन पर निर्भर रहते हैं।
इससे परिवारों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और वे अपनी बुनियादी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे। राज्य में अर्द्ध-कुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दर अब 10,900 रुपये प्रति माह तक पहुंच गई है। इसे ध्यान में रखते हुए आय सीमा को बढ़ाना आवश्यक हो गया था। नई सीमा से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी भी आश्रित को पुरानी आय सीमा के कारण पेंशन लाभ से वंचित न रहना पड़े।
