लखनऊ /मुंबई । देश के दो चर्चित मामले ड्रग्स पार्टी व लखीमपुर हिंसा में गिरफ्तार दोनो प्रभावशाली आरोपियों शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान व केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष को फिलहाल राहत नही मिली है। दोनों की जमानत अर्जियों को अदालत ने खारिज कर दिया है। लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष के दोस्त अंकित दास को सीजेएम कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अंकित ने आज सुबह ही क्राइम ब्रांच पहुंचकर सरेंडर किया था। 5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अंकित को सीजेएम कोर्ट में ले जाया गया। यहां अंकित दास ने बताया कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में था, लेकिन मैं निर्दोष हूं। वहीं, मुख्य आरोपी आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अब उनके वकील अवधेश सिंह कल (गुरुवार) जिला जज के यहां दोबारा जमानत के लिए प्रार्थना पत्र देंगे। खास बात यह है कि अंकित, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास का भतीजा है। अंकित के साथ एक अन्य आरोपी लतीफ ने भी सरेंडर किया है। बुधवार सुबह ही पुलिस ने अंकित के लखनऊ स्थित आवास पर नोटिस चिपकाया था। उसके कुछ घंटे बाद ही उसने सरेंडर कर दिया। अंकित, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष का दोस्त है।
अंकित की थी फॉर्च्यूनर
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, किसानों को थार जीप से कुचलने का जो वीडियो सामने आया था। उसके पीछे चल रही फॉर्च्यूनर अंकित की थी। इसे अंकित ही इस्तेमाल करता था। फॉर्च्यूनर के पीछे जो स्कॉर्पियो वीडियो में दिख रही थी वह लखीमपुर के एक ठेकेदार की है। वहीं, अंकित के वकील विकास श्रीवास्तव ने बताया कि एसआईटी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। इस पर अंकित क्राइम ब्रांच पहुंचे हैं। काली फॉर्च्यूनर उनकी थी, मगर वह उसमें नहीं थे। बता दें कि अंकित दास और लतीफ की तरफ से सरेंडर के लिए सीजेएम की कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस कोर्ट ने तिकुनिया पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन, पुलिस की रिपोर्ट से पहले ही अंकित ने क्राइम ब्रांच के सामने सरेंडर कर दिया। लखीमपुर हिंसा मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें लवकुश, आशीष पांडेय और केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र और एक ड्राइवर शेखर भारती है।
आर्यन मामले में आज 12 बजे से फिर सुनवाई
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सेशंस कोर्ट में आज भी फैसला नहीं हो सका। कोर्ट ने गुरुवार तक के लिए सुनवाई टाल दी है। कल 12 बजे से बेंच मामले पर एक बार फिर से सुनवाई करेगी। इस मामले के 3 अन्य आरोपी मोहक जायसवाल, अजीत कुमार और नूपुर सतीजा की जमानत अर्जी पर अब 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इससे पहले एनसीबी ने स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। इसमें एनसीबी ने आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों में एक का रोल दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। आरोपी (आर्यन खान) के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई, इसके बावजूद वह इस पूरी साजिश में शामिल है।