बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 2016 में हुई शिक्षक भर्ती रद्द कर दिया है। इसके अलावा अवैध नियुक्ति पर काम कर रहे शिक्षकों से 7-8 साल के दौरान मिले वेतन भी वापस लेने का निर्देश दिया है।
कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस देवांगशु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की बेंच ने बंगाल स्कूल सेवा आयोग को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सभी अवैध टीचर्स पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस मामले में एक अपवाद भी है। अदालत ने कहा कि कैंसर पीड़ित सोमा दास की नौकरी सुरक्षित रहेगी।
बंगाल सरकार ने राज्य स्तरीय परीक्षा के जरिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती किया था। तब 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक लोगों ने भर्ती परीक्षा दी थी।
भर्ती में अनियमितताओं के मामले की जांच में CBI ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी महिला मित्र और कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया था। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए की घूस लेने तक की आरोप हैं।