कार या बाइक खरीदना पहली अगस्त से कुछ सस्ता हो गया है। इसकी वजह यह है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने मोटर व्हीकल इंश्योरेंस को लेकर बड़ा बदलाव किया था। यह आज से लागू होने जा रहा है। इसके तहत इरडा ने लॉन्ग टर्म पैकेज्ड थर्ड पार्टी और ऑन-डैमेज पॉलिसी के नियम को वापस ले लिया है। इसमें कार के लिए तीन साल का और टू व्हीलर्स के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी कर दिया गया था। इससे कार या बाइक खरीदते समय उसकी कीमत बढ़ जाती थी।
आईआरडीएआई के नए निर्देशों के अनुसार नई कार या वाहन खरीदने वालों को तीन और पांच साल के लिए बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। कंपनी ने पैकेज कवर को वापस लेने का फैसला किया है। यह नियम आज यानी पहली अगस्त से लागू हो जाएंगे। नए नियम लागू होने के बाद उनलोगों पर सीधा असर होगा जो पहली अगस्त के बाद नई कार खरीदने जा रहे हैं।
हालांकि जो लोग पहले खरीद चुके हैं वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। इस लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पैकेज को 1 सितंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेश किया गया था। लॉन्ग टर्म का मतलब दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल और चार पहिया वाहनों के लिए तीन साल ‘मोटर थर्ड पार्टी पॉलिसी’ लागू की थी। इसके बाद बीमा कंपनियों ने लॉन्ग टर्म पैकेज वाले प्लान पेश किए थे जिसमें थर्ड पार्टी और ओन डैमेज कवर मिलता था। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में बदलाव करने से तो अगले महीने से नई कार या बाइक की खरीदारी थोड़ी सस्ती पड़ सकती है। इससे कोरोना काल में करोड़ों लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इरडा ने कहा कि लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी के कारण नया वाहन खरीदना लोगों के लिए मंहगा साबित होता है।
इरडा ने बीमाकर्ताओं के लिए अगस्त 2018 से कारों के लिए 3 साल की मोटर पॉलिसी और सितंबर 2018 से टू व्हीलर्स के लिए 5 साल की मोटर पॉलिसी अनिवार्य कर दिया था। 2018 में जब पॉलिसी की शुरुआत हुई थी तब 1.80 करोड़ में से केवल 60 लाख वाहन इंश्योरेंस से कवर थे।