सरकार ने राज्य शासन के पेंशनरों को बड़ी सौगात देते हुए एक अक्टूबर 2021 से सातवें वेतनमान में महंगाई राहत 5 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।इस बढ़ोतरी के साथ सातवें वेतनमान में महंगाई राहत 12 से बढ़कर 17 प्रतिशत और छठवे वेतनमान में महंगाई राहत में 154 से बढ़कर 164 हो जाएगी।
वित्त विभाग की ओर से बुधवार को जारी किए गए पत्र में यह महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता और क्षतिपूर्ति पेंशन पर देने की बात कही गई है। इसके साथ सेवा से पदच्यूत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता पर भी इस महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महंगाई राहत वित्त विभाग के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है, और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी।
यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। वहीं ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी। इसके अलावा महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जाएगा।