
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर प्रतिबंधित खांसी की दवा (कफ सिरप) के सेवन से बच्चों की मौत के मामलों के बाद केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की सिरप नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही, पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी इन दवाओं की अनुशंसा आमतौर पर नहीं की जाती।
केंद्र सरकार ने अपनी एडवाइजरी में कहा, “दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं देना खतरनाक हो सकता है। इनका उपयोग सावधानीपूर्वक नैदानिक मूल्यांकन, कड़ी निगरानी और उचित खुराक के साथ करना चाहिए। न्यूनतम प्रभावी अवधि तक ही दवा दी जाए और एक साथ कई दवाओं के संयोजन से बचा जाए।” सरकार ने डॉक्टरों से निर्धारित दवाओं के पालन पर जोर दिया और जनता को जागरूक करने की अपील की।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल ही में कुछ बच्चों की मौत के मामले सामने आए, जिनका संबंध कथित तौर पर प्रतिबंधित कफ सिरप के सेवन से बताया जा रहा है। इन घटनाओं ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों और प्रशासन को सतर्क कर दिया। डीजीएचएस ने कहा कि ऐसी दवाओं का गलत उपयोग बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है, इसलिए माता-पिता और डॉक्टरों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।










