मोदी सरकार ने मोटर वाहन अधिनियमों के तहत विभिन्न दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की वैधता की तारीख 31 जुलाई से सितंबर तक बढ़ा दी है। वैधता तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा आज केंद्रीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस आशय की एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है।
कोविड-19 के दौरान लोगों की सुविधा के उद्देश्य से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वैधानिक आदेश जारी किया है। इसका लाभ ये होगा वाहनमालिक रिन्यूअल को लेकर लेट फीस से बच जाएंगे। इससे पहले सरकार ने मोटर वाहन अधिनियमों के तहत विभिन्न दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की वैधता की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ाई थी। उस निर्णय के तहत एक फरवरी से डॉक्युमेंट्स के रिन्युअल या वैलिडेशन में देरी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाना तय हुआ था।
पिछले आदेश में यह भी कहा गया था कि मोटर व्हीकल्स से संबंधित दस्तावेजों के रिन्युअल सहित किसी गतिविधि के लिए एक फरवरी या उसके बाद यदि शुल्क जमा भी कर दिया गया है और कोविड-19 महामारी की रोकथाम से उभरी स्थितियों की वजह से वह गतिविधि पूरी नहीं हो सकी है तो जमा शुल्क को अब भी वैध माना जाएगा।