फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को अश्लीलता के एक मामले से करीब 15 साल चली कानूनी कार्यवाही के बाद मुंबई की एक अदालत ने बरी कर दिया। 2007 में राजस्थान में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हालीवुड फिल्म अभिनेता रिचर्ड गेरे ने शिल्पा का चुंबन लेने के बाद यह मामला दर्ज कराया गया था।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट केतनी चाव्हाण की अदालत ने 18 जनवरी को शिल्पा को इस मामले में गेरे की हरकत का शिकार बताते हुए उन्हें बरी कर दिया। उस फैसले का विस्तृत आदेश सोमवार को उपलब्ध कराया गया है।
2007 में गेरे और शिल्पा राजस्थान में एड्स जागरूकता कार्यक्रम के लिए एक साथ आए थे। मंच पर गेरे ने अभिनेत्री के गालों का चुंबन लिया, जिससे देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई।
शिकायतों के बाद, गेरे और शेट्टी दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्ना धाराओं के तहत अश्लीलता के मामले दर्ज किए गए।
2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजस्थान में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत से मामला मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था।
मुंबई की अदालत ने आदेश में कहा कि ऐसा लगता है कि आरोपी शिल्पा शेट्टी आरोपी नंबर 1 (रिचर्ड गेरे) के कथित कृत्य की शिकार हैं। शेट्टी के खिलाफ आरोप यह है कि जब सह-आरोपी गेरे ने उन्हें किस किया तो उन्होंने विरोध नहीं किया। आदेश में कहा गया है कि यह किसी भी तरह से उसे किसी भी अपराध का साजिशकर्ता या अपराधी नहीं बनाता है।