लव जिहाद के मामले में उत्तर प्रदेश में पहली सजा सुनाई गई है। अफजाल से अरमान कोहली बनकर नाबालिग को फंसाने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पाक्सो एक्ट प्रथम) ने पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर 40 हजार जुर्माना भी लगाया है। अफजाल ने किशोरी को प्रेमजाल में फंसाया और दिल्ली ले जाकर शादी के लिए उसका धर्मांतरण करा दिया।
विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) बसंत सिह सैनी के मुताबिक लव जिहाज कानून के तहत यह प्रदेश में पहली सजा है। अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2021 में कार चालक मोहम्मद अफजाल की मुलाकात नर्सरी कारोबारी की 16 वर्षीय बेटी से हुई। अफजाल ने अपना नाम अरमान कोहली बताकर खुद को भगवान शिव का भक्त बताया। दो अप्रैल, 2021 को उसने शादी करने का झांसा देकर किशोरी को अपने साथ भगा ले गया। दिल्ली के उस्मानपुर क्षेत्र में ले जाकर उसने किशोरी को मुस्लिम होना बताया और उसका जबरन धर्मांतरण कराया।
किशोरी के गायब होने पर परिजन ने प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। अफजाल किशोरी से शादी कर पाता इससे पहले ही पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से पता लगाकर दोनों को बरामद कर लिया। किशोरी के बयान के आधार पर अफजाल के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की गई। कुछ दिन बाद अफजाल को जमानत मिल गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पाक्सो एक्ट प्रथम) डा. कपिला राघव ने अफजाल को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। शनिवार को अदालत ने इस मामले में सजा सुनाई।