अगर आपने अब तक Aadhar से PAN CARD लिंक नहीं करवाया तो आपको 10 हजार रुपये जुर्माना देना पड सकता है। इसलिए आप जल्द लिंक करवा लें। दरअसल आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने PAN और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है। 31 मार्च तक यह काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। इतना ही नहीं सरकार ने 10 हजार रूपये जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया है।
सरकारी डाटा के मुताबिक देश में अभी 18 करोड़ पैन कार्डधारक ऐसे हैं, जिन्होंने आधार से लिंक नहीं करवाया है। ऐसे लोगों को भी पैन को आधार को आपस में लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को अवैध कर दिया जाएगा। आयकर विभाग के मुताबिक अगर 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उस पर आयकर एक्ट के सेक्शन 272B के तहत दस का जुर्माना लग सकता है। 31 मार्च तक टैक्सपेयर्स अगर पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
इस तरीके से PAN-Aadhar को करें लिंक
अगर आपने अभी भी आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, तो https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं और लिंक करने के लिए डिटेल भरें। पैन और आधार को जोड़ने के लिए एक और तरीका है। इसके लिए आपको 567678 या 56161 पर मैसेज भेजना होगा। इसे भेजते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि मैसेज इस फॉर्मेट में ही जाए- UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN>।