टेलीकाम कंपनियों को अब ग्राहकों का काल रिकार्ड और इंटरनेट उपयोग रिकार्ड दो वर्षों तक सुरक्षित रखना होगा। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने इसके लिए एकीकृत लाइसेंस समझौते में संशोधन किया है। विभाग ने कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते सभी कंपनियों को ऐसा करना जरूरी होगा। इससे पहले कंपनियों को काल डाटा और इंटरनेट उपयोग से जुड़ा रिकार्ड एक साल तक ही अपने पास सुरक्षित रखना होता था।
दूरसंचार विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, ‘सभी काल विवरण्ा रिकार्ड, एक्सचेंज विवरण रिकार्ड और नेटवर्क कम्यूनिकेशन आइपी का रिकार्ड अब दो वर्षों तक के लिए सुरक्षित रखा जाए। यह देश की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। सर्कुलर में कहा गया है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को दो साल के लिए सामान्य आइपी विवरण रिकार्ड के अलावा इंटरनेट टेलीफोनी गतिविधियों का रिकार्ड भी रखना होगा।” दो वर्ष बाद भी यह डाटा नष्ट करने से पहले टेलीकाम कंपनियों को पहले विभाग को सूचित करना होगा। सर्कुलर के अनुसार लाइसेंस समझौते में संशोधन न केवल जनहित में है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। एक दूरसंचार कंपनी के अधिकारी का कहना है कि इस डाटा को दो साल तक रखने के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करने होंगे, क्योंकि यह डाटा टेक्स्ट के तौर पर स्टोर किया जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है। इस डाटा में किसने काल किया और काल की अवधि के बारे में सूचना रहती है।