मोदी सरकार ने ड्रोन देश में ड्रोन उड़ाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इसके तहत ड्रोन उद्योग के लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार भारी पेलोड ले जाने वाले ड्रोन और ड्रोन टैक्सियों को शामिल करने के लिए वजन क्षमता 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दी गई है। अब किसी भी तरह का पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगा। हालांकि अनुमतियों के लिए शुल्क कम कर दिया गया है। नाममात्र के शुल्क से ही ड्रोन उडाने की अनुमति मिल जाएगी। मगर नए कानूनों के उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माना एक लाख रुपये की भी व्यवस्था की गई है।
ड्रोन के लिए फॉर्म/मंजूरियों की संख्या 25 से घटाकर 5 की गईं। किसी ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराने या लाइसेंस हासिल करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की मंजूरी की जरूरत नहीं। मंजूरी के लिए फीस भी सिर्फ नाममात्र। ड्रोन नियम, 2021 के तहत कोई नियम तोड़ने पर अधिकतम जुर्माना 1 लाख रुपए तक रखा गया। हालांकि, बाकी क्षेत्र के नियम टूटने पर नए ड्रोन नियमों से अलग जुर्माना भी लग सकता है। नए नियमों ने विभिन्न अनुमोदनों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है जैसे- अनुरूपता का प्रमाण पत्र, रखरखाव का प्रमाण पत्र, आयात मंजूरी, ऑपरेटर परमिट, आर एंड डी संगठन का प्राधिकरण और स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस।