केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि हाईवे पर चलने वाले ट्रक और बसें कोरोना महामारी के मद्देनजर देश में लागू रात के कर्फ्यू के दायरे से बाहर हैं और इनके आवागमन में बाधा नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। केन्द्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि गत 3 मई को पूर्णबंदी की अनेक पाबंदियां हटाने संबंधी आदेश में रात में नौ से सुबह पांच बजे तक का कर्फ्यू लागू किया गया था। उन्होंने कहा है कि हाईवे पर माल ढुलाई के लिए चलने वाले ट्रक और यात्री बसें इसके दायरे में नहीं आती। साथ ही आवश्यक सेवाओं के मामले में भी यह कर्फ्यू लागू नहीं होता। पत्र में यह भी कहा गया है कि दूसरे राज्यों से ट्रेनों और बसों में आने वाले जो यात्री अपने घर जा रहे हैं वे भी इसके दायरे में नहीं आते।
उन्होंने राज्यों से कहा है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय को रात के समय ट्रकों में सामान उतारने और चढाने तथा उनके आवागमन में बाधा पहुंचाये जाने की जानकारी मिली है। सभी राज्यों को अपने यहां संबंधित एजेन्सियों को यह आदेश देना चाहिए कि वे ट्रकों और बसों के आवागमन में बाधा न पहुंचाए। मंत्रालय ने कहा है कि रात का कर्फ्यू मुख्य रूप से लोगों को भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों के आयोजनों से रोकने और सामाजिक दूरी के नियम को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।