सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय सड़क यातायात सम्मेलन 1949 के अनुरूप देश भर में अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) जारी करने की प्रक्रिया को एक समान बनाया है। इस संशोधन के बाद देश के सभी राज्य एक समान आईडीपी जारी करेंगे।
मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का भी प्रविधान किया गया है। अभी देश के सभी राज्य अलग-अलग प्रारूप, आकार, पैटर्न, रंग आदि में आईडीपी जारी कर रहे हैैं। इससे कई बार लोगों को विदेश में अपने आईडीपी के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
26 अगस्त को जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब पूरे देश में आईडीपी का प्रारूप, आकार, रंग आदि एक समान होगा। इसको जिनेवा कन्वेंशन के अनुरूप एक समान बनाया गया है। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर और ई-मेल आइडी भी उपलब्ध कराए गए हैं।