मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि शाही ईदगाह मामले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था, उसको वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही मांग की थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। शीर्ष कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया, साथ ही कहा यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है हम उसी दिन उसको सुनेंगे।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि, कटरा केशवदेव परिसर की सर्वे रिपोर्ट के लिए कमीशन जारी करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। कमीशन की संरचना व रूपरेखा तय करने के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय हुई है। जस्टिस मयंक कुमार जैन ने ये फैसला दिया। इस मामले में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव वादी हैं। अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विष्णु जैन ने कहा कि कटरा केशव देव के नाम दर्ज पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मस्थान है, जो 13.37 एकड़ में है। इसमें शाही मस्जिद ईदगाह स्थित है। कमीशन जारी होने से दस्तावेजी सबूत हासिल होंगे। इस दौरान ज्ञानवापी विवाद में भी कमीशन जारी होने का हवाला दिया गया।