
चिकित्सा कांग्रेस प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने लिखा कि छत्तीसगढ़ में NEET के स्नातक में प्रवेश सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर हो। फिलहाल छत्तीसगढ़ NEET के स्नातक में प्रवेश 2018 के नियम के आधार पर हो रहे हैं, जो गलत है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अप्रवासीय भारतीय कोटे में दूर के रिश्तेदारों को आरक्षण का लाभदिया जा रहा है।
गौर हो कि अप्रवासीय भारतीय कोटे में कॉलेज में एडमिशन के लिए दूर के रिश्तेदारों को नहीं दिया जा सकता आरक्षण का लाभ। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि दूर के रिश्ते के आधार पर मेडिकल सीटों में प्रवेश नहीं देना है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में NEET के स्नातक प्रवेश में 2018 के नियम के आधार पर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश को लेकर 24 सितंबर को निर्णय सुनाया था।
राकेश गुप्ता ने पत्र में आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार प्रवासीय भारतीय के एडमिशन लेने की सुनिश्चित करें। प्रवेश में पारदर्शिता की कमी है। 24 सितंबर के निर्णय को 27 सितंबर तक लागू नहीं करना यह अपने आप में भ्रष्टाचार के संकेत है। बड़ा विवाद ना हो इसलिए पत्र लिखा है। निर्णय तुरंत लागू हो, इसीलिए पत्र लिखा है।