सुप्रीम कोर्ट ने पांच फरवरी को आयोजित होने वाले ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग एग्जाम (गेट) को स्थगित करने की मांग ठुकरा दी। कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि निर्धारित परीक्षा से 48 घंटे पहले गेट को स्थगित करने से अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न् होगी और वे उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, जिन्होंने इसके लिए दिन-रात तैयारी की है। पीठ ने कहा कि यह श्ािक्षण्ा नीति का मामला है कि कब परीक्षा होनी चाहिए और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि नौ लाख छात्र यह परीक्षा देने वाले हैं और करीब 20,000 छात्रों ने इसे स्थगित करने के संबंध में आनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर किए हैैं। पीठ ने कहा कि हम इस तरह परीक्षाओं को स्थगित करना शुरू नहीं कर सकते, अब हर चीज खुल रही है।