कोरोना की बेहतर होती स्थिति के कारण विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा-निर्देश 14 फरवरी से लागू होंगे। इनके अनुसार न तो उन्हें सात दिन के लिए क्वारंटाइन होने की जरूरत होगी न ही आगमन के आठवें दिन आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट कर बताया कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में मात्र दो प्रतिशत लोगों की रैैंडम जांच कराई जाएगी। एयरपोर्ट पर इनका नमूना लेकर इन्हें घर जाने दिया जाएगा।
सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, यात्रियों को आगमन के बाद 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी और अगर कोरोना के लक्षण्ा दिखते हैं तो उन्हें खुद को आइसोलेट करना होगा। देशों के लिए एट-रिस्क टैग भी हटा दिया गया है। इनके अलावा 82 देशों के यात्रियों को बोर्डिंग से 72 घंटे पहले निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बजाय टीकाकरण का प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनुमति है। 82 देशों में वे शामिल हैं जिनका भारत के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त या डब्ल्यूएचओ से मान्यता प्राप्त टीकों के टीकाकरण प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता पर समझौता है।