कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुबह 10.30 बजे फिर से सुनवाई होगी। सचिन पायलट व 18 अन्य विधायकों की विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में आज दिनभर सुनवाई हुई। मामले से अलग वकीलों को अदालत के बाहर रहने को कहा गया। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी ओर से कुछ तर्क रखे और इस समय मुकुल रोहतगी राजस्थान हाई कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं.
क्योंकि सदन से विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने पर फैसला लिया जाना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अदालत के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई में मची खींचतान के बीच पायलट खेमा शुक्रवार को अदालत पहुंचा था। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता ने शुक्रवार को सुनवाई की थी और दलीलें सुनी थीं।
राजस्थान हाईकोर्ट में इस समय राजस्थान की सियासत पर सुनवाई हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में दलील देते हुए कहा कि नोटिस पर स्टे का अंतरिम आदेश का मतलब पैरा 2-1-ए की कार्रवाई पर स्टे होगा, जो नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का आदेश पारित होना भी बाकी है।‘
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मेरे निजि सचिव के जरिए राजस्थान पुलिस की एसओजी का एक नोटिस मिला है। नोटिस में मुझे मेरा बयान, आवाज का नमूना दर्ज कराने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत पर अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा है।