जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से संबंधित वीडियो को गलत संदर्भ में चलाए जाने के मामले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रोहित रंजन ने याचिका दाखिल कर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही इस मामले में देश के विभिन्न् राज्यों में दर्ज एफआइआर को रद करने या सभी एफआइआर को संलग्न कर एक जगह सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने की मांग की है। शीर्ष कोर्ट रोहित की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। यह इसलिए भी रोचक होगा क्योंकि कुछ ही दिन पहले नुपुर शर्मा की ओर से दर्ज ऐसी ही याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे वापस हाई कोर्ट भेज दिया था।
बुधवार को वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके महेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष रोहित रंजन की याचिका का जिक्र करते हुए मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की। लूथरा ने कहा कि याचिकाकर्ता पत्रकार है, टीवी एंकर है जिसने गलती से शो में एक खबर चला दी थी जिसके लिए उसने माफी भी मांग ली और वह खबर हटा दी गई थी। लेकिन इस मामले में देश के विभिन्न हिस्सों में उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज हुई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को उसे गिरफ्तार किया था और बाद में जमानत पर छोड़ दिया क्योंकि अपराध जमानती था।
अब छत्तीसगढ़ पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है। देश के विभिन्न् हिस्सों में दर्ज एफआइआर के कारण विभिन्न् राज्यों की पुलिस उसका पीछा कर रही है। मामले पर जल्द सुनवाई की जाए क्योंकि उसे अलग-अलग जगह की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का खतरा है। पीठ ने अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा कि अगर याचिका की तकनीकी खामियां दूर कर ली जाती हैैं तो मामला सात जुलाई को सुनवाई के लिए लगाया जाए। दरअसल, पीठ के सुनवाई के लिए सहमत होने के बाद एडवोकेट आन रिकार्ड ने सूचित किया था कि याचिका को अभी शीर्ष कोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल किया जाना है। इस पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की तो वरिष्ठ अधिवक्ता ने खेद व्यक्त किया था।