14 विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत के लिए दिशा-निर्देश तय करने की मांग की है। शीर्ष कोर्ट पांच अप्रैल को उनकी इस मांग पर विचार करने के लिए राजी हो गया है। कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों के इस कदम से सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई और तेज होने के आसार हैं। इन दलों में द्रमुक, राजद, भारत राष्ट्र समिति, आप, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, झामुमो, जदयू, माकपा, भाकपा, सपा, शिवसेना (उद्धव गुट) और जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस शामिल हैं।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विपक्षी दलों की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिघवी की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस याचिका पर पांच अप्रैल को सुनवाई होगी। सिंघवी ने कहा कि हम भविष्य के लिए दिशा-निर्देश चाहते हैं। 14 दल सीबीआई और ईडी सरीखी एजेंसियों के दुरुपयोग के विरुद्ध एकमत हैं। उन्होंने दावा किया कि सीबीआइ और ईडी के 95 प्रतिशत मामले विपक्षी नेताओं के विरुद्ध हैं।
सिंघवी ने राजग के सत्ता में आने के बाद सीबीआई और ईडी द्वारा दायर मामलों की संख्या बढ़ने का भी हवाला दिया। उनका कहना था कि 2014 के पहले और उसके बाद के आंकड़े देखे जा सकते हैं। मामलों में जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई है, जबकि दोषसिद्धि की दर चार से पांच प्रतिशत है। हम चाहते हैं कि गिरफ्तारी से पहले और उसके बाद जमानत के लिए कुछ दिशा-निर्देश तय किए जाएं। सिंघवी की दलील थी कि इस चलन के कारण सरकार के विरुद्ध असहमति और असंतोष व्यक्त करने के लोगों के अनुच्छेद-21 के तहत प्रदत्त बुनियादी अधिकार का हनन हो रहा है।
याचिका में कहा गया है कि गंभीर आपराधिक या हिंसा वाले मामलों को छोड़कर गिरफ्तारी और रिमांड के लिए तिहरे परीक्षण का सहारा लिया जा सकता है। क्या अभियुक्त के देश से भागने का खतरा है, क्या सुबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है या गवाहों को डराने-धमकाने या प्रभावित करने का काम किया जा सकता है। अगर ये शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं तो जांच की जरूरतों के अनुसार अन्य विकल्पों का सहारा लिया जा सकता है, जैसे निश्चित घंटों के लिए पूछताछ या फिर अधिकतम घर में नजरबंदी जैसे उपाय।
इसी तरह जमानत के लिए इस सिद्धांत का सभी अदालतों में पालन किया जाना चाहिए कि बेल नियम है और जेल अपवाद। ऐसा उन मामलों में बेहद जरूरी है जिनमें हिसा की घटनाएं शामिल नहीं है। जमानत से इन्कार तभी किया जाए, जब तिहरे परीक्षण का फार्मूला लागू कर लिया गया हो। विपक्षी दलों की यह भी दलील है कि अगर ऐसा लगता है कि मुकदमा छह महीने में पूरा नहीं होगा तो जब तक तिहरे परीक्षण की शर्त पूरी न हो तब तक अभियुक्त को पीएमएलए जैसे विशेष कानूनों में भी जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए।
पिछले लोस चुनाव में मिले थे 42.5 प्रतिशत मत
ये 14 पार्टियां कुल मिलाकर पिछले विधानसभा चुनावों में पड़े मतों के 45.19 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं और इन्हें 2019 के लोकसभा चुनावों में कुल मिलाकर 42.5 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। इनकी 11 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारें हैं।