राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने शॉपिंग मॉल को स्पष्ट आदेश दिया है कि ग्राहकों से सामान खरीदने के बाद पेमेंट काउंटर पर कैरी बैग की राशि काटना बंद करें। इसके अलावा दुकान के गेट पर लिखकर टांगे कि ग्राहकों से कैरी बैग की कीमत अलग से ली जाएगी। साथ ही उसे यह भी पता होना चाहिए कि बैग की क्या गुणवत्ता और कीमत है, ताकि वह यह तय करे कि वह उस मॉल से सामान खरीदे या नहीं। यह नहीं हो कि जैसे ही वह सामान खरीद कर काउंटर पर आए तो उसे कैरी बैग की कीमत बताई जाए और बिल में काट ली जाए।
आयोग ने आदेश दिया कि मॉल कैरी बैग के बारे में प्रवेश द्वार पर ही उचित साइन बोर्ड से उपभोक्ताओं को जानकारी दे और बैग की गुणवत्ता और उसकी कीमत का खुलासा करे। उपभोक्ता अदालतों के सामने सवाल यह था कि क्या सामान खरीदने के बाद पेमेंट काउंटर पर उपभोक्ता से कैरी बग के 18 रुपये बिल के साथ काटना अच्छा व्यापार व्यवहार है और क्या ये सेवा में कोताही है।
जिला और राज्य अदालत ने इस मामले में मॉल के खिलाफ फैसला दिया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सदस्य दिनेश कुमार ने कहा कि रिटेल दुकानों पर कैरी बैग का कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता ताकि उपभोक्ता आसानी से सामान घर ले जा सके।