नयी दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, पूर्व संयुक्त सचिव (कोयला) के एस क्रोफा और तत्कालीन निदेशक के सी समारिया को शुक्रवार को बरी कर दिया।सीबीआई अदालत ने हालांकि जेएएस इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल लिमिटेड और उसके तत्कालीन निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया।










