Google Analytics Meta Pixel छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक 2022 की अधिसूचना प्रकाशित: पार्किंग की कमी हेतु निर्धारित अतिरिक्त शास्ति राशि का भुगतान होने पर दी जाएगी अनुमति - Ekhabri.com

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक 2022 की अधिसूचना प्रकाशित: पार्किंग की कमी हेतु निर्धारित अतिरिक्त शास्ति राशि का भुगतान होने पर दी जाएगी अनुमति



रायपुर। शहरों की बढ़ती आबादी, वाहनों की बढ़ती संख्या और यातायात की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए राज्य शासन ने शहरी क्षेत्रों में पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 में संशोधन करते हुए अब कड़े प्रावधान किए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य पार्किंग के लिए निर्धारित स्थलों पर अन्य निर्माण को हतोत्साहित करना तथा पार्किंग व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना है। अधिनियम में यह संशोधन छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक 2022 के अनुसार किए गए हैं। इस संशोधन के जरिये अपीलार्थियों को राहत भी दी गई है। उन्हें अपील लंबित रहने की अवधि में अब अधिकतम एक वर्ष का ही भाड़ा देना होगा, जबकि पूर्व में उन्हें नियमित भाड़ा देना होता था।


इस आशय की अधिसूचना का प्रकाशन नवा रायपुर अटल नगर आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में 14 जुलाई 2022 को कर दिया गया है। जिसके नियम का प्रकाशन 02 अगस्त 2022 को किया गया। नियम प्रकाशित होने के बाद अब कल 03 अगस्त 2022 से नये नियमों के तहत नगर निगमों तथा नगर पालिकाओं में जमा कराए जा सकेंगे। निगम, पालिका के बाहर निवेश क्षेत्र के अंदर टीसीपी में आवेदन जमा कराए जाएंगे।


अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यदि अधिकृत विकास निर्धारित पार्किंग हेतु आरक्षित भू-खण्ड/स्थल पर किया गया है, तो नियमितिकरण की अनुमति तभी दी जाएगी जब आवेदन द्वारा पार्किंग की कमी हेतु निर्धारित अतिरिक्त शास्ति राशि का भुगतान कर दिया गया हो।


जारी अधिसूचना के अनुसार विधेयक में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 के मूल अधिनियम की धारा 04 की उपधारा (2) के खण्ड (पांच) को प्रतिस्थापित करके नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का जिले का प्रभारी अधिकारी/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक किया गया है। अधिनियम के खण्ड(चार)(क) में निर्धारित प्रयोजन से भिन्न भूमि के उपयोग परिवर्तन करने पर उस क्षेत्र की भूमि के लिए वर्तमान में प्रचलित कलेक्टर गाईड लाईन दर का 5 प्रतिशत अतिरिक्त शास्ति लगाने का प्रावधान किया गया है।

Read Also  नगरीय निकाय चुनाव 2025: मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने किया मतदान


अधिनियम में कहा गया है कि 01 जनवरी 2011 के पूर्व अस्तित्व में आये ऐसे अनधिकृत विकास/निर्माण, जिनकी भवन अनुज्ञा/विकास अनुज्ञा स्वीकृति हो, अथवा ऐसे अनधिकृत भवन, जिसके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में शासन द्वारा निर्धारित दर से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो, ऐसे भवनों में, यदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 अथवा संबंधित नगर के विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं है, तो पार्किंग हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शास्ति राशि दिये जाने पर, भवन का नियमितिकरण इस प्रकार किया जा सकेगा कि पार्किंग में 25 प्रतिशत कमी होने पर प्रत्येक कार स्थान हेतु पचास हजार रूपये, 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु एक लाख रूपये, 50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु दो लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार 01 जनवरी 2011 अथवा उसके पश्चात् अस्तित्व में आये ऐसे अनधिकृत विकास/निर्माण, जिनकी भवन अनुज्ञा/विकास अनुज्ञा स्वीकृति हो, अथवा ऐसे अनधिकृत भवन, जिनके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में शासन द्वारा निर्धारित दर से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो, ऐसे भवनों में, यदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 अथवा संबंधित नगर के विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं है, तो पार्किंग हेतु अतिरिक्त शास्ति राशि दिये जाने पर, भवन का नियमितिकरण इस प्रकार किया जा सकेगा कि पार्किंग में 25 प्रतिशत तक कमी होने पर प्रत्येक कार स्थान हेतु पचास हजार रूपये, 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु एक लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। खण्ड (चार) में कहा गया है कि शमन योग्य पार्किंग की गणना इस प्रकार की जायेगी कि 500 वर्ग मीटर तक आवासीय क्षेत्र में पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर निरंक होगी जबकि 500 से अधिक क्षेत्र होने पर पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर 50 प्रतिशत होगी। गैर आवासीय क्षेत्र में पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर निरंक होगी जबकि 500 से अधिक क्षेत्र होने पर पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर 50 प्रतिशत होगी।

Read Also  पुलिस से दादागिरी, पड़ी महंगी

प्रावधान में कहा गया है कि (ग) ऐसी गैर लाभ अर्जन करने वाली सामाजिक संस्थायें, जो लाभ अर्जन के उद्देश्य से स्थापित न की गई हो, के अनधिकृत विकास के प्रत्येक प्रकरण में शास्ति प्राक्कलित राशि के 50 (पचास) प्रतिशत की दर से देय होगा । छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 39 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार, मार्ग की चौड़ाई उपलब्ध नहीं होने के कारण, स्थल पर विद्यमान गतिविधियों में किसी प्रकार का लोकहित प्रभावित न होने की स्थिति में, नियमितीकरण किया जा सकेगा।

इसके अलावा मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (तीन) का लोप किया गया है। मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) में, शब्द ‘‘अपील के लंबित रहने की अवधि में अपीलकर्ता अनधिकृत विकास के मासिक भाड़े की राशि, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जावे, नियमित रुप से जमा करेगा.‘‘ के स्थान पर, शब्द ‘‘अपील के लंबित रहने की अवधि में अपीलकर्ता द्वारा अनधिकृत विकास के मासिक भाड़े की राशि, जो एक वर्ष से अनधिक अवधि का देय होगा, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाये, नियमित रूप से जमा करेगा। यह प्रावधान समस्त लम्बित एवं नवीन प्रकरणों पर प्रभावशील होगा‘‘ से प्रतिस्थापित किया गया है।

मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा ‘‘परंतु अपील के लंबित रहने की अवधि में, अपीलकर्ता अनधिकृत विकास के मासिक भाड़े की राशि, जैसा कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जमा नियमित रूप से करेगा। यह समस्त लम्बित एवं नवीन प्रकरणों पर प्रभावशील होगा‘‘।

Share The News




CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.

 


छत्तीसगढ़ में फिर शुरू होगा सुशासन का महाअभियान, इस बार और बड़े पैमाने पर होगी कार्रवाई

By User 6 / April 16, 2026 / 0 Comments
छत्तीसगढ़ : में प्रशासन को जनता के और करीब लाने के लिए सुशासन तिहार 2026 की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत निर्देश जारी करते हुए इस अभियान को प्रभावी और...

छत्तीसगढ़: अप्रैल में ही आग उगल रहा मौसम, अगले 4 दिन और भारी पड़ेंगे

By User 6 / April 16, 2026 / 0 Comments
छत्तीसगढ़ : में इस साल गर्मी ने समय से पहले ही अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अप्रैल के महीने में ही तापमान जून जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने...

नकली दवाओं के अवैध व्यापार का खुलासा, तीन लोगों की हुई गिरफ्तारी

By User 6 / April 14, 2026 / 0 Comments
रायपुर, 14 अप्रैल 2026छत्तीसगढ़ में नकली दवाओं के अवैध व्यापार के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई, जिसमें...

रायपुर में ड्रग्स नेटवर्क पर बड़ा प्रहार…अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, ‘ओशियन ग्रो गांजा’ बरामद

By User 6 / April 15, 2026 / 0 Comments
रायपुर: राजधानी रायपुर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी को ‘ओशियन ग्रो गांजा’ जैसे विशेष मादक पदार्थ...

सक्ती फैक्ट्री हादसा: मृतकों को मुआवजा, घायलों का इलाज जारी

By User 6 / April 15, 2026 / 0 Comments
रायपुर, 15 अप्रैल 2026।छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता प्लांट में बॉयलर फटने से हुए भीषण हादसे के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। घटना में अब तक 17 श्रमिकों की मौत हो चुकी है,...

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का असर, 20 अप्रैल से सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित

By User 6 / April 16, 2026 / 0 Comments
रायपुर : में बढ़ती भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए साय सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। 20 अप्रैल से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु...

सहायक शिक्षक 2292 पदों पर भर्ती, परीक्षा 11 अक्टूबर 2026

By User 6 / April 17, 2026 / 0 Comments
रायपुर, 16 अप्रैल 2026।छत्तीसगढ़ में शिक्षकीय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कुल 5000 शिक्षकीय पदों पर भर्ती की पहल की गई है। इसी...

छोटू एलपीजी सिलेंडर को लेकर बड़े नियम, जान लें रिफिल की टाइमिंग और फायदे

By User 6 / April 14, 2026 / 0 Comments
नई दिल्ली: आम लोगों को रसोई गैस की परेशानी से राहत देने के लिए सरकार ने 5 किलो वाले एलपीजी छोटू सिलेंडर की सप्लाई तेजी से बढ़ा दी है। आसान नियम और कम कागजी प्रक्रिया की वजह से यह सिलेंडर...

Breaking News : छत्तीसगढ़ साय कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता सहित बड़े फैसले

By Reporter 5 / April 15, 2026 / 0 Comments
  रायपुर, 15 अप्रैल 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के प्रारूप तैयार करने से लेकर महिलाओं,...

बिलासपुर से अयोध्या धाम स्पेशल ट्रेन रवाना, 850 श्रद्धालु शामिल

By User 6 / April 15, 2026 / 0 Comments
रायपुर, 15 अप्रैल 2026।छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग से श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई है। बुधवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन से 850 तीर्थ यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस यात्रा...