उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी एवं आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन व उसके भाई समेत छह के विरुद्ध कड़कड़डूमा कोर्ट ने हत्या के प्रयास के आरोप तय कर दिए हैं। ताहिर के घर की छत से चली गोली लगने से दो युवक घायल हो गए थे। आरोप गुरुवार को तय किया था, जिसका विस्तृत आर्डर शुक्रवार को जारी हुआ।
25 फरवरी, 2020 को दयालपुर थाना क्षेत्र में चांद बाग पुलिया के पास गोली लगने से अजय झा और प्रिस बंसल घायल हो गए थे। दोनों ने बयान दिया था कि गोली पुलिया के पास स्थित ताहिर हुसैन के घर की छत से चली थी। उस वक्त वहां ताहिर हुसैन, उसके भाई शाह आलम के साथ तनवीर मलिक, गुलफाम, कासिम और उसका भाई नाजिम था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल ने कहा कि गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि ताहिर व अन्य आरोपित दंगाई भीड़ में शामिल थे। यह भीड़ निरंतर हिंदुओं और उनके घरों को निशाना बनाते हुए गोली चला रही थी। पत्थर और पेट्रोल बम फेंक रही थी। इस कृत्य से साफ है कि हिंदुओं को शारीरिक रूप से हानि पहुंचाना और उनकी संपत्ति को अधिक से अधिक नष्ट करना भीड़ का उद्देश्य था। अंधाधुंध गोली बरसा कर भीड़ जानबूझ कर हिंदुओं को मारना चाहती थी। यह नहीं माना जा सकता कि आरोपित भीड़ के कृत्य से बेखबर थे।
स्पष्ट है कि व गैर कानूनी समूह में शामिल थे। कोर्ट ने आरोपियों की उस दलील को खारिज कर दिया कि समान तथ्य और कृत्य के लिए अलग-अलग मुकदमा चलाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस अलग घटना के लिए अलग अभियोग चला रही है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। आरोपित पर हर आपराधिक कृत्य और घटना के लिए अलग अभियोग चलाया जा सकता है।
गवाहों ने आरोपियों के नाम लिए तो पहचान परेड की जरूरत नहीं
दंगे के इस मामले में आरोपितों ने पहचान परेड न होने की बात को ढाल बनाने का प्रयास किया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि गवाहों ने बयान में आरोपितों का नाम लिया है तो उनकी पहचान परेड कराने की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत तब होती है जब गवाह आरोपी को न जानता हो।
वीडियो न होने पर केस अविश्वसनीय नहीं होता
आरोपितों की दलील थी कि प्राथमिकी में उनके नाम नहीं थे। इन घटनाओं का वीडियो फुटेज भी नहीं था। अपराध से जुड़ा वास्तविक हथियार बरामद नहीं हुआ है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इनके अभाव में ऐसा नहीं माना जा सकता कि पुलिस का केस विश्वास योग्य नहीं है।
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