रक्षाबंधन के दिन सुबह 6 से 12 बजे तक राखी और मिठाई दुकान को विक्रय की छूट
रायपुर। कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने रक्षाबंधन त्यौहार को ध्यान में रखते हुए राखी एवं मिठाई की दुकानों को 3 अगस्त को 1 दिन के लिए प्रातः 6:00 से 12:00 तक विक्रय की अनुमति प्रदान की है।अपने पुराने आदेश को संशोधित कर समय थोड़ा बढ़ा दिये हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए फेस मास्क के उपयोग के साथ-साथ सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग को सभी को ध्यान में रखना आवश्यक है तथा प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरस: पालन करना अनिवार्य है।
कलेक्टर एस. भारती दासन ने यह आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि फेस मॉस्क के उपयोग तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर 3 अगस्त को सुबह 6 से 12 बजे तक (1 दिन ) तक राखी एवं मिठाई के विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है। पूर्व में प्रसारित आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।