सावधान, यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप सरकार की ओर से मिलने वाले लाभों और सब्सिडी से वंचित रह जाएंगे। इसलिए अपना आधार कार्ड अवश्य बनवा लें। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने केंद्रीय मंत्रालयों व राज्य सरकारों को सर्कुलर जारी कर कहा है कि सरकारी लाभों और सब्सिडी लेने के लिए आधार नंबर होना अनिवार्य है।
यह सर्कुलर 11 अगस्त को उन लोगों के लिए आधार नियमों को कड़ा करने के लिए जारी किया गया है, जिनके पास आधार संख्या नहीं है और वो सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी और लाभ ले रहे हैं। मौजूदा सर्कुलर में आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रविधान दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई आधार संख्या नहीं है तो वह आधार नामांकन के लिए एक आवेदन करेगा और जब तक आधार संख्या ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जाती है, तब तक वह व्यक्ति आधार इनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन (ईआइडी) के नंबर या पर्ची के साथ अस्थायी तौर पर सरकारी सब्सिडी और सेवाओं का लाभ उठा सकता है।
ताजा सर्कुलर में कहा गया है कि देश में 99 प्रतिशत से ज्यादा वयस्कों को अब आधार नंबर जारी किया जा चुका है। इसकी सहायता से कई सेवाओं और लाभों को सीधे निवासियों को हस्तांतरित किया जा रहा है।