श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में शाही मस्जिद ईदगाह का अमीन निरीक्षण बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक न्यायालय नीरज गोंड ने तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। उन्होंने निरीक्षण के लिए अमीन को जारी आदेश भी वापस लेने के आदेश दिए। मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने ये निर्णय सुनाया। अब पहले वाद की पोषणीयता पर सुनवाई हो या फिर अमीन निरीक्षण हो इस पर फिर से 11 अप्रैल को सुनवाई होगी।
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के वाद पर न्यायालय ने 29 मार्च को शाही मस्जिद ईदगाह का अमीन निरीक्षण करने का आदेश पारित किया था। 17 अप्रैल को निरीक्षण आख्या तलब की गई थी। सोमवार को मस्जिद ईदगाह कमेटी और मंगलवार को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अमीन निरीक्षण रोकने की मांग की। कहा कि पहले ये तय होना चाहिए कि वाद पोषणीय है या नहीं, बिना हमेें सुने ही अमीन निरीक्षण का आदेश जारी करना न्याय संगत नहीं है। वक्फ बोर्ड के प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रखाबता। वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि 11 अप्रैल को हम न्यायालय में फिर से अमीन निरीक्षण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे।