
रायपुर, 25 सितंबर 2024: छत्तीसगढ़ शासन के श्रमायुक्त द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 01 अक्टूबर 2024 से नया परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जारी किया गया है। लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रति वर्ष दो बार (01 अप्रैल और 01 अक्टूबर) यह दरें तय की जाती हैं।
जनवरी 2024 से जून 2024 के बीच औद्योगिक सूचकांक में 2.40 अंकों की वृद्धि हुई है, जिसके आधार पर 45 अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के महंगाई भत्ते में 48 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। कृषि क्षेत्र में यह वृद्धि 145 रुपये प्रतिमाह होगी, जबकि अगरबत्ती उद्योग में प्रति हजार अगरबत्ती पर 7.21 रुपये की वृद्धि निर्धारित की गई है। बीड़ी निर्माण श्रमिकों के लिए प्रति हजार बीड़ी पर 28.30 रुपये की वृद्धि की गई है।
यह नई वेतन दरें 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेंगी। विस्तृत जानकारी श्रम विभाग की वेबसाइट www.cglabour.nic.in पर उपलब्ध है या श्रमायुक्त कार्यालय, नवा रायपुर से प्राप्त की जा सकती है।