पहली सिंतबर से आधार-पीएफ, जीएसटी, एलपीजी, चेक क्लीयरेंस समेत कई नियमों बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव का असर हमारे और आपके रोजमर्रा के कामकाज और जिंदगी के साथ जेब पर भी पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं कि वे कौन से बदलाव हैं जो होने जा रहे हैं :-
रसोई गैस की दर : रसोई गैस यानी एलपीजी की दर में कंपनियां एक सितंबर से बदलाव कर सकती हैं। जुलाई में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25.50 रुपये और अगस्त में 25 रुपये का इजाफा हुआ था। इस साल अब तक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 165 रुपये बढ़ाई जा चुकी हैं।
आधार कार्ड और पीएफ लिंक : इम्प्लायी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने सेक्शन 142, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के नियमों में बदलाव किया है। इसके कारण अब आधार कार्ड और पीएफ अकाउंट को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। अगर आप पीएफ अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो एक सितंबर से आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
जीएसटी आर-1 : माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए प्रौद्योगिकी सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले जीएसटीएन ने करदाताओं के लिए जारी एक परामर्श में कहा है कि केंद्रीय जीएसटी नियमों के तहत नियम-59 (6), एक सितंबर 2021 से अमल में आ जायेगा। यह नियम जीएसटीआर -1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है। नियमों के अनुसार, यदि किसी पंजीकृत कारोबारी ने पिछले दो महीने के दौरान फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की दी गई आपूर्ति का विवरण फॉर्म जीएसटीआर-1 में दाखिल करने की मंजूरी नहीं मिलेगी। ऐसे कारोबारी जो तिमाही रिटर्न दाखिल करते हैं यदि उन्होंने पिछली कर अवधि के दौरान फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो उनके लिये भी जीएसटीआर-1 दाखिल भरने पर रोक होगी।
एक्सिस बैंक चेक क्लीयरेंस : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2020 में चेक क्लीयरेंस को लेकर न्यू पाजिटिव पे सिस्टम नोटिफाई किया था। यह 1 जनवरी 2021 से लागू हो गया है। कई बैंकों ने पहले ही इस सिस्टम को लागू कर दिया था। लेकिन एक्सिस बैंक 1 सितंबर 2021 से इसे लागू कर रहा है। बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों को एसएमएस के जरिए इसकी जानकारी दे रहा है।
क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम : पॉजिटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है जो चेक के जरिये धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा। इसके तहत, जो व्यक्ति चेक जारी करेगा, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकरी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इनको क्रॉस-चेक किया जाएगा। अगर इसमें गड़बड़ी पाई जाएगी चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा और संबंधित बैंक शखा को इसकी जानकरी दी जाएगी।
SBI आधार पैन लिंक : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों से कहा है कि 30 सितंबर तक आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कर लें। अगर आप एसबीआई के ग्रहाक हैं और यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो आपको कई तरह के वित्तीय लेनदेन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।