देश में वाहनों को अब फिटनेस प्रमाण पत्र और मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न निर्धारित तरीके से वाहनों पर प्रदर्शित करना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी मसौदा अधिसूचना में यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बयान में कहा कि भारी माल/यात्री वाहनों, मध्यम माल/यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण चिह्न को ‘विंड स्क्रीन” के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर प्रदर्शित करना होगा। वहीं आटो-रिक्श्ाा ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिसाइकिल को इसे सही से लग पाने की स्थिति में विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर लगाना होगा। मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदश्र्ाित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार इसे ‘एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट” में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में दर्शया जाएगा।
सड़क मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दावों के जल्द निपटान के लिए नए नियम जारी किए हैैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नए नियम में दावों के जल्द निपटान को लेकर विभिन्न् पक्षों के लिए समय सीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) और इसकी सूचना की प्रक्रिया तय की गई है। नए नियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार वाहन बीमा के प्रमाण पत्र में मान्य मोबाइल नंबरों को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम एक अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।