सुप्रीम कोर्ट ने धोखे, लालच और जबर्दस्ती धर्मांतरण पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप अगर सही हैं तो यह गंभीर बात है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों को मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के लिए खतरा हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह इसमें हस्तक्षेप करे और इसे रोकने के लिए कदम उठाए। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार से 22 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है, साथ ही मामले को 28 नवंबर को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की गई है। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने चेतावनी दी कि धोखे, प्रलोभन और धमकी के जरिये धर्मांतरण नहीं रोका गया तो बेहद कठिन स्थिति पैदा हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कथित धर्मांतरण के जो आरोप लगाए गए हैं अगर वे सही और सच हैं तो यह बहुत गंभीर मुद्दा है। यह राष्ट्र की सुरक्षा के साथ-साथ नागरिकों को मिली धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिकों की अंतरात्मा को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल कर अपना रुख स्पष्ट करे और बताए कि जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं व क्या उठाए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कोई भी अपनी मर्जी से धर्मांतरण कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती या दबाव से धर्मांतरण नहीं हो सकता।
ओडिशा और मध्य प्रदेश ने पहले बनाए थे कानून
सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मुद्दे पर संविधान सभा में भी बहस हुई थी। उन्होंने कहा कि पहले ओडिशा और मध्य प्रदेश का कानून बना था जिसमें धोखे, लालच, दबाव या जबरन मतांतरण पर रोक लगाई गई थी। उन कानूनों को इस कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इस अदालत ने कानूनों को सही ठहराया था। उन्होंने कहा कि जनजातीय इलाकों में जबरन धर्मांतरण काफी ज्यादा है। कई बार तो पीड़ित यह जान ही नहीं पाता कि वह आपराधिक कृत्य का शिकार हो गया है, वह कहता है कि उसकी मदद की गई है।
देशभर में एक सा हो कानून
याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि इस बारे में अलग-अलग राज्यों को नहीं, बल्कि केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए क्योंकि अभी गाजियाबाद में धर्मांतरण होता है तो वह अपराध है, लेकिन दिल्ली के आनंद विहार में यह अपराध नहीं है। सभी जगह के लिए एक सा कानून होना चाहिए।
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